Manipur President Rule 2025: मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह (N Biren Singh) के इस्तीफे के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन (President’s Rule) लागू कर दिया गया है। बीरेन सिंह ने 9 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। इस्तीफा देने के बाद राज्यपाल अजय कुमार भल्ला (Ajay Kumar Bhalla) ने केंद्र सरकार से राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की। इसके साथ ही राज्य विधानसभा को भी निलंबित कर दिया गया है।
हिंसा और राजनीतिक संकट बना कारण
मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जारी हिंसा के चलते बीरेन सिंह की कड़ी आलोचना हो रही थी। बढ़ते दबाव के कारण उन्होंने पिछले सप्ताह अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस राजनीतिक अस्थिरता के चलते Home Ministry ने President’s Rule लागू करने की अधिसूचना जारी की।
अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मानना है कि राज्य की स्थिति ऐसी हो गई है कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार सरकार का संचालन संभव नहीं है। इसलिए, Article 356 के तहत राष्ट्रपति ने मणिपुर सरकार की सभी शक्तियां अपने अधीन ले ली हैं।
BJP Delegation ने की राज्यपाल से मुलाकात
#WATCH | Delhi | On President Rule imposed in Manipur, BJP MP Sambit Patra says, "It is a suspended animation…" pic.twitter.com/KpXiR5y3uL
— ANI (@ANI) February 13, 2025
इससे पहले BJP नेता संबित पात्रा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मुलाकात की थी। बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद राज्य में नेतृत्व संकट पैदा हो गया है।
अब सवाल ये है कि आगामी महीनों में राज्य में स्थिरता कैसे बहाल होगी और नया नेतृत्व कब तक नियुक्त किया जाएगा। इस पर राज्यपाल और केंद्र सरकार का अगला कदम क्या होगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।