विवादित मुद्दा, आज आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कही ये बात
तहखाने में पूजा के खिलाफ मस्जिद कमिटी की याचिका पर सुनवाई हुई और पूजा पर रोक से मना कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि 31 जनवरी के आदेश के चलते नमाज प्रभावित नहीं हुई है. The mosque committee's petition against worship in the basement was heard and the ban on worship was refused. While giving the order, the Supreme Court said that Namaz has not been affected due to the order of January 31.
सुप्रीम कोर्ट में सोमवार 1 अप्रैल को ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाने के लेकर एक अहम फैसला लिया. तहखाने में पूजा के खिलाफ मस्जिद कमिटी की याचिका पर सुनवाई हुई और पूजा पर रोक से मना कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि 31 जनवरी के आदेश के चलते नमाज प्रभावित नहीं हुई है.
सुप्रीम कोर्ट ने तहखाने में पूजा के खिलाफ मस्जिद पक्ष की याचिका पर निचली अदालत के याचिकाकर्ता शैलेंद्र व्यास को नोटिस जारी कर परिसर में पूजा के खिलाफ लगाई गई याचिका पर अब जुलाई के तीसरे सप्ताह में सुनवाई होगी.
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर
ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा के खिलाफ मस्जिद कमिटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसके दौरान मस्जिद पक्ष के वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि निचली अदालत ने आदेश लागू करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया, लेकिन सरकार ने उसे तुरंत लागू कर दिया. हाई कोर्ट ने भी हमें राहत नहीं दी. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग करते हुए कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के व्यास तहखाने में पूजा पर तुरंत रोक लगाई जाए.
डीवाई चंद्रचूड़ ने दिया आदेश
सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, 'तहखाने का प्रवेश दक्षिण से और मस्जिद का उत्तर से है. दोनों एक-दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं. हम यह आदेश दे सकते हैं कि फिलहाल पूजा और नमाज दोनों अपनी-अपनी जगह जारी रहें.' सुनवाई में व्यास परिवार के वकील श्याम दीवान ने औपचारिक नोटिस जारी करने का विरोध किया. उन्होंने कहा कि अभी निचली अदालतों में मामले का पूरी तरह निपटारा नहीं हुआ है. इस समय सुप्रीम कोर्ट के दखल की जरूरत नहीं है. हालांकि, इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया.