एल्विश के बाद अब इस यूट्यूब के खिलाफ जारी हुआ समन, मानहानि का है ये केस

संदीप माहेश्वरी को कोर्ट का आपराधिक मानहानि समन भेजा गया है. विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी का मामला हरियाणा के फरीदाबाद कोर्ट में चल रहा है Court's criminal defamation summons has been sent to Sandeep Maheshwari. The case of Vivek Bindra and Sandeep Maheshwari is going on in Faridabad Court of Haryana.

एल्विश के बाद अब इस यूट्यूब के खिलाफ जारी हुआ समन, मानहानि का है ये केस

सोशल मीडिया पर कोई भी कुछ भी शेयर कर देता है. कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं, जो पोस्ट ऐसे भी जो सोशल मीडिया पर अपलोड होते ही वायरल हो जाती हैं. वहीं यूट्यूब के जाने-माने क्रिएटर्स के बीच इन दिनों विवाद देखना अब आम बात है. लेकिन ये विवाद कब और किस वक़्त एक संगीन मोड़ ले ले, इसकी कानो कान खबर तक किसी को नहीं लगती. 

विवाद पहुंचा कोर्ट  

हाल ही में मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच हुए विवाद ने खूब सुर्खिया बटोरी थी और अब ये विवाद एक बार फिर चर्चा में छा चूका हैं क्यूंकि अब संदीप माहेश्वरी को कोर्ट का आपराधिक मानहानि समन भेजा गया है. विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी का मामला हरियाणा के फरीदाबाद कोर्ट में चल रहा है और अब संदीप माहेश्वरी के खिलाफ फरीदाबाद कोर्ट ने आपराधिक मानहानि के मामले में समन जारी कर 2 अप्रैल को पेश होने के आदेश जारी किया है. 

क्या है पूरा मामला? 

दरअसल ये मामला 11 दिसंबर, 2023 का है, जब संदीप माहेश्वरी ने विवेक बिंद्रा के खिलाफ यूट्यूब पर एक वीडियो पोस्ट कर स्कैम फ्रॉड करने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे. वहीं बात सिर्फ यहीं नहीं रुकी बल्कि संदीप माहेश्वरी ने 20 दिसंबर, 2023 को फिर से एक वीडियो अपलोड कर विवेक बिंद्रा के खिलाफ स्कैम और फ्रॉड करने जैसे संगीन आरोप लगाए. 

लेकिन बाद में उन्होंने इस पोस्ट को अपने चैनल के कम्युनिटी पोस्ट से डिलीट कर दिया था. इसके बाद विवेक बिंद्रा ने आखिरकार कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद ये मामला फरीदाबाद कोर्ट में दर्ज किया गया. इस सुनवाई के दौरान जारी आदेश में कहा संदीप माहेश्वरी द्वारा यूट्यूब पर शेयर किए गए कंटेंट से प्रथम दृष्टया मामले में शिकायतकर्ता बिंद्रा की छवि को नुकसान पहुंचा है. 

वीडियो और सामुदायिक पोस्ट ने जनता की नजर में विवेक बिंद्रा की छवि को खराब कर दिया है। नतीजतन, अदालत का विचार था कि मानहानि के संबंध में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 के तत्व संतुष्ट हो गए हैं. बहरहाल अब, कोर्ट ने समन जारी करते हुए संदीप माहेश्वरी को 2 अप्रैल को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है, जहां उन्हें खुद पर बिंद्रा द्वारा लगाए गए मानहानि के आरोपों को खिलाफ अपना बचाव करना होगा.