बुरे फसे यूट्यूबर, 14 दिन की जेल, किन धाराओं के साथ जुड़ा एल्विश का नाम?
बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर और यूट्यूबर एल्विश यादव को रेव पार्टी के सांप के जहर से जुड़े मामले में यूपी की नोएडा पुलिस ने उनसे पूछताछ की, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. Bigg Boss OTT 2 winner and YouTuber Elvish Yadav was interrogated by the Noida Police of UP in the case related to snake venom at the rave party, after which he was arrested and sent to judicial custody.
बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर और यूट्यूबर एल्विश यादव की परेशानी और ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है. रेव पार्टी के सांप के जहर से जुड़े मामले में यूपी की नोएडा पुलिस ने उनसे पूछताछ की, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.
अदालत ने 14 दिन के लिए भेजा जेल
नोएडा पुलिस ने जिला एवं सत्र न्यायालय में एल्विश यादव की कस्टडी नहीं मांगी थी लेकिन पुलिस ने अदालत से न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की थी. इस मांग पर कोर्ट ने उन्हें जेल भेजने का आदेश देकर एल्विश यादव के 14 दिन जेल में भेजने का आदेश दिया है.
पहले पुलिस ने उनके खिलाफ धारा 284/289/120बी भारतीय दंड संहिता (भादवि) 9/39/48।/49/50/51 के तहत मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन बाद में उनकी धाराओं में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट-1972 भी जोड़ दिया गया है, जिसके तहत उन्हें लंबी जेल हो सकती है.
#WATCH | YouTuber and Bigg Boss OTT 2 winner Elvish Yadav sent to 14 days of Judicial custody in connection with a case under the Wild Life Protection Act 1972. https://t.co/AQI3a8qQqZ pic.twitter.com/bUnov8As1b
— ANI (@ANI) March 17, 2024
क्या है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट-1972?
जानवरों के शिकार करने के मामले में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट-1972 (NDPS ACT-1972) लगाया जाता है. इसके तहत तीन साल से लेकर सात साल की जेल की सजा का प्रावधान है, जिसके साथ जुर्माना 10 हजार से 25 लाख रुपए है तक लगाया जा सकता है.
किन धाराओं के साथ जुड़ा एल्विश का नाम?
धारा 284 - विषैले पदार्थ को लापरवाही तरीके से रखने या फिर बेचने वाले आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 284 के तहत मुकदमा दर्ज होता है। इसके तहत आरोपी को छह महीने की सजा हो सकती है।
धारा 289- आईपीसी की धारा 289 के तहत जीवजन्तु के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण करने के मामले में 6 महीने का कारावास या एक हजार जुर्माना का प्रावधान है।
धारा 120बी- भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी अपराधों की आपराधिक साजिश से संबंधित है। इसके तहत 2 साल से कम जेल की सजा का प्रावधान है।